ऑटोनोमस बॉडीज़ मे काम करने वालों को न्यू पेंशन स्कीम ( New Pension Scheme ) के तहत NPS का 4 फीसदी बढ़ा योगदान नहीं मिलेगा।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के महंगाई भत्ता रोकने का मामला भी थमा नहीं था कि सरकार ने कर्मचारियों को एक और झटका दे दिया है। वित्त मंत्रालय ने बढ़े हुए NPS योगदान रोकने का फैसला किया है। जिन मंत्रालयों ने ये राशि पेमेंट कर दी थी उन्हें ये रोल बैक किया जाएगा । सरकार के इस फैसले से 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को झटका लगा है।
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ये आदेश केंद्र सरकार का ये आदेश ऑटोनॉमस बॉडीज़ पर लागू होगा । जिसका मतलब ये होगा कि जिसमें ऑटोनोमस बॉडीज़ मे काम करने वालों को न्यू पेंशन स्कीम ( New Pension Scheme ) के तहत NPS का 4 फीसदी बढ़ा योगदान नहीं मिलेगा। बढ़े हुए NPS का फायदा 1 जनवरी 2019 के पहले नियुक्त कर्मचारियों को मिलना था। इसे लागू करने के लिए 31 जनवरी 2019 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। केंद्र सरकार के अंडर में फिलहाल पूरे देश में 433 से ज्यादा ऑटोनोमस बॉडीज़ मौजूद हैं।सरकार के फैसले से 2 लाख 9 हज़ार से ज्यादा ऑटोनोमस बॉ़डीज़ के कर्मचारियों पर असर पड़ेगा।
आपको मालूम हो कि सरकार ने पिछले साल बजट में NPS की रकम बढ़ाने का ऐलान करते हुए 10 की जगह 14 फीसदी nps देने की बात कही थी। लेकिन अब कोरोना के हालात को देखते हुए सरकार ने इस बढ़ोत्तरी पर रोक लगाने का फैसला किया है।