नई दिल्ली। मुंबई की एक विशेष अदालत ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कपिल वधावन को गैंगस्टर इकबाल मेमन उर्फ इकबाल मिर्ची से जुड़े धन शोधन मामले निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दोनों को 7 फरवरी तक के लिए हिरासत में रखने की अनुमति दे दी है।
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बता दें कि वधावन (46) को ईडी ने 28 जनवरी को पीएमएलए अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। जिसके बाद उन्हें विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष पेश किया था। जिसके बाद उन्हें दो दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था। हिरासत की तारीख को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया था। वह कथित रूप से असहयोगी रवैया अपना रहे थे और जांचकर्ताओं को अविश्वसनीय बयान दे रहे थे।
बीमारी की शिकायत के बाद 31 जनवरी को उन्हें एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद विशेष अदालत ने उन्हें 3 फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हालत में सुधार होने के बाद उन्हें फिर से विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया। सोमवार को ईडी के आग्रह पर उन्हें पूछताछ के लिए 5 दिनों की हिरासत में 7 फरवरी तक के लिए भेज दिया।
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वधावन पर मिर्ची और डीएचएफएल के प्रमोटरों के साथ अवैध सौदों में बेइमानी से धन बनाने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि 2010 में दक्षिण-मध्य मुंबई में उसकी तीन संपत्तियों को खरीदने के लिए एक सौदा किया।