नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप केस ( Nirbhaya gangrape Case ) में एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है। निर्भया को चारों दोषी लगातार कानूनी दांव पेचों के जरिये अपना बचाव कर रहे हैं। कभी कोर्ट का तो कभी राष्ट्रपति ( President ) को दया याचिका ( Mercy Petition ) भेज कर दोषी अब तक अपने गुनाहों की सजा से बचते जा रहे हैं।
निर्भा मामले एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है। एक तरफ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोषी विनय की दया याचिका को खारिज कर दिया है तो दूसरी तरफ दोषी अक्षय ने राष्ट्रपति को दया याचिका भेजी है।
2012 Nirbhaya case convict Akshay Thakur has now filed a mercy petition before the President of India pic.twitter.com/mKtyqlGU51
— ANI (@ANI) February 1, 2020
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आपको बात दें कि शुक्रवार को दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों की 1 फरवरी की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी।
‘निर्भया’ मामले के एक अन्य दोषी विनय शर्मा की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से खारिज कर दी गई है। राष्ट्रपति ने विनय की मर्सी पिटिशिन खारिज कर दी है।
2012 Delhi gang-rape case: The President of India rejects mercy plea of convict Vinay Sharma pic.twitter.com/SDzNrEiYxk
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इससे पहले 17 जनवरी को राष्ट्रपति ने दोषी मुकेश सिंह की दया याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उसने राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया था।
अब गुनाहगारों के पास बचें ये विकल्प
निर्भया को चारों दोषियों में से एक मुकेश के बचाव के सारे विकल्प खत्म हो चुके हैं। जबकि बचे हुए तीन दोषियों में से विनय शर्मा के भी तीन विकल्पों में से दो खत्म हो गए हैं। जबकि पवन गुप्ता के पास अभी तीनों विकल्प (क्यूरेटिव पिटिशन, मर्सी पिटिशन और मर्सी पिटिशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती ) बाकी हैं।
दोषियों को पास अब पांच विकल्प बचे हैं। इनमें से पवन के तीन और विनय और अक्षय के एक-एक विकल्प बाकी हैं।
अक्षय सिंह की क्यूरेटिव पिटिशन खारिज हो चुकी है। उसने अब तक दया याचिका दायर की है। इसके बाद राष्ट्रपति से खारिज होने पर अक्षय इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है।